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3घं. पहले
सीतापुर: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पॉक्सो मामले में दोषी को आजीवन कारावास और ₹40,000 अर्थदंड
सीतापुर की पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2021 के मामले में दोषी शैलेंद्र तिवारी को आजीवन कारावास व 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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