सीतापुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को एक मामले में दोषी शैलेंद्र तिवारी को आजीवन कारावास और ₹40,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। मछरेहटा थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहनगर निवासी तिवारी को आईपीसी की धारा 376AB, 376D और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया। वर्ष 2021 में दर्ज इस मुकदमे में पुलिस महानिदेशक के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की थी।
सीतापुर: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पॉक्सो मामले में दोषी को आजीवन कारावास और ₹40,000 अर्थदंड
सीतापुर की पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2021 के मामले में दोषी शैलेंद्र तिवारी को आजीवन कारावास व 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।













