सीतापुर: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-07) ने मंगलवार को एनडीपीएस मामले में अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में थाना थानगांव पर पंजीकृत मु.अ.सं 119/12 में रेउसा थाना क्षेत्र के महमदपुर अहिरनपुरवा निवासी बृजेश कुमार यादव उर्फ वीरेश कुमार यादव को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। गुणवत्तापूर्ण विवेचना व अभियोजन की दलीलों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।













