सीतापुर: जनपद सीतापुर की अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (ओएडब्ल्यू) अदालत ने मंगलवार को 2011 के एक दुष्कर्म मामले में अभियुक्त शिवकुमार को आठ वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन एवं सकरन थाना पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दोषी को भादंवि की धारा 376 के तहत दंडित किया।













