सीतापुर — उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने दहेज हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सीतापुर की अदालत ने बुधवार को थाना संदना क्षेत्र से संबंधित मुकदमे में फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों पर 10,000-10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले का विवरण
दोषसिद्ध अभियुक्तों की पहचान प्रदीप (पुत्र राकेश), राकेश (पुत्र मूलचन्द्र) और अवधराम (पुत्र राकेश) के रूप में हुई है, जो संदना थाना क्षेत्र के बगुलापारा गांव के निवासी हैं।
यह मामला थाना संदना पर मु.अ.सं. 32/2020 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए (विवाहिता पर क्रूरता), 304बी (दहेज हत्या) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) की धारा 3/4 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।
प्रभावी विवेचना और पैरवी
पुलिस महानिदेशक (DGP) उत्तर प्रदेश द्वारा जघन्य अपराधों और महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए 'ऑपरेशन कनविक्शन' संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस टीम और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई।












